पैन कार्ड की जानकारी से जुड़े सवाल : Questions related to PAN card information
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पैन कार्ड की जानकारी से जुड़े सवाल : Questions related to PAN card information |
1. पैन क्या है?
पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) या स्थायी खाता संख्या दस अंकों की एक अक्षरांकीय संख्या है, जिसे आयकर विभाग द्वारा एक लैमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। पैन का एक उदाहरण AABPS1205E है।
2. पैन रखना क्यों आवश्यक है?
आयकर रिटर्न, किसी भी आयकर अधिकारी के साथ सभी पत्राचार के लिए पैन लिखना अनिवार्य है। 1 जनवरी 2005 से आयकर विभाग को देय किसी भी भुगतान के लिए चालान पर पैन लिखना अनिवार्य हो जाएगा। {Section 139A (5) (a) and (b)}
वित्तीय प्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वित्तीय लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों में भी पैन लिखना अनिवार्य है। कुछ इस तरह के लेनदेन हैं अचल संपत्ति या मोटर वाहन का क्रय और विक्रय बिक्री या होटल और रेस्तरां या किसी भी विदेशी देश की यात्रा के संबंध में रु. 25,000 /- से अधिक राशि का नकद भुगतान करने के लिए। किसी टेलीफोन या सेलुलर टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए भी पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसी तरह, किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में रु. 50,000 / - से अधिक समय जमा या एक बैंक में रु. 50,000 / - या उससे अधिक नकद जमा करने पर भी पैन का उल्लेख करना होता है। {Section 139A (5) (c) read with Rule 114B}
3. पैन उपर्युक्त लेनदेन पर उद्धृत कैसे होता है?
आयकर विभाग कैसे सुनिश्चित करता है कि पैन उपर्युक्त लेनदेन पर उद्धृत कैसे है?
सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित आर्थिक या वित्तीय लेनदेन से संबंधित किसी भी दस्तावेज को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की यह वैधानिक जिम्मेदारी है कि दस्तावेज़ में पैन विधिवत उद्धृत किया गया हो। {Section139A (6)}
4. क्या आयकर रिटर्न पर पैन लिखना अनिवार्य है?
हाँ आयकर रिटर्न पर पैन लिखना अनिवार्य है।
5. अधिकारी पैन कैसे सत्यापित करेंगे?
पैन की पुष्टि करने के लिए एक सुविधा आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
6. पैन किसके पास होना चाहिए?
i. सभी मौजूदा मूल्यांकित व्यक्ति या करदाता या व्यक्ति जिन्हें आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, दूसरों की ओर से भी, को पैन प्राप्त करना चाहिए। {Section 139A (1) and (1A)}
ii. कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी वित्तीय लेनदेन की मंशा रखता हो, जहां पैन उद्धृत करना अनिवार्य हो, को पैन प्राप्त करना होगा। { Section 139A (5) (c) read with Rule 114B}
iii. मूल्यांकन अधिकारी या तो स्वयं या विशेष अनुरोध पर किसी व्यक्ति को पैन आवंटित कर सकते हैं। {Section 139A (2) and (3)}
7. क्या एक से अधिक पैन का उपयोग किया जा सकता है?
एक से अधिक पैन प्राप्त करना या रखना कानून के खिलाफ है। {Section 139A (7)}
8. पैन के लिए कहां आवेदन करना चाहिए?
पैन संबंधित सेवाओं में सुधार करने के लिए आयकर विभाग ने यूटीआई इन्वेस्टर सर्विसेज लिमिटेड (UTIISL) को अधिकृत टीआईएन सुविधा केन्द्रों से उन सभी शहरों और कस्बों में आईटी पैन सेवा केंद्र स्थापित करने व प्रबंधित करने के लिए अधिकृत किया है जहां आयकर कार्यालय है। बड़े शहरों में पैन आवेदकों की सुविधा के लिए, यूटीआई इन्वेस्टर सर्विसेज लिमिटेड(उतीसल) ने अधिक से अधिक पैन सेवा केंद्र स्थापित किए हैं और इसी तरह वहां एक से अधिक टीआईएन सुविधा केंद्र हैं।
9. पैन के लिए आवेदन कैसे करना चाहिए?
और क्या पैन के लिए आवेदन सादे कागज पर बनाया जा सकता है?
पैन का आवेदन केवल फार्म 49A पर ही किया जाना चाहिए। पैन आवेदन (फॉर्म 49A) आयकर विभागया यूटीआइआइएसएल या एनएसडीएल से डाउनलोड किया जा सकता है या स्थानीय प्रिंटर द्वारा मुद्रित या फोटोकॉपी (A4 आकार के 70 जीएसएम कागज पर) किया जा सकता है या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। यह फॉर्म आईटी पैन पैन सेवा केन्द्रों और टिन सुविधा केन्द्रों पर भी उपलब्ध है।
10. फार्म 49A कहां से और कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
हाँ, पैन आवेदन पत्र किसी भी आईटी पैन सेवा केन्द्र या टीआईएन सुविधा केंद्र के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त 49A पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक पैन आवेदन आयकर विभाग या यूटीआइआइएसएल या एनएसडीएल की वेबसाइट से डाउनलोड फार्म पर बनाया जा सकता है, या स्थानीय प्रिंटर पर मुद्रित फॉर्म पर या मुद्रित अथवा डाउनलोड किए गए फॉर्म की फ़ोटोकॉपी पर।
11. क्या आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है?
हाँ, पैन के ताजा आवंटन के लिए आवेदन इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा, पैन डेटा में परिवर्तन या नए पैन कार्ड (मौजूदा पैन) के लिए अनुरोध भी इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए एनएसडीएल पर जाएं।
12. मुझे पैन जल्दी (तत्काल) कैसे आवंटित हो सकता है?
अगर पैन के आवंटन के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है और भुगतान एक 'नामित' क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाता है, तो पैन प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाता है और ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना दी जाती है।
13. एक आईटी पैन सेवा केंद्र या टीआईएन सुविधा केंद्र कैसे खोजा जा सकता है?
किसी भी शहर में आईटी पैन सेवा केन्द्रों या टीआईएन सुविधा केन्द्रों के स्थानों की जानकारी स्थानीय आयकर कार्यालय या यूटीआई / UTIISL के किसी भी कार्यालय या उस शहर में एनएसडीएल से इन वेबसाइटों - आयकर विभाग या यूटीआइआइएसएल या एनएसडीएल से प्राप्त की जा सकती है।
14. इन केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं कौन सीं हैं?
आईटी पैन सेवा केन्द्र या टीआईएन सुविधा केंद्र आईटी पैन आवेदन प्रपत्र (फॉर्म 49A) और 'नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/ तथा पैन डेटा में बदलाव' के लिए फॉर्म देंगे, फार्म भरने में आवेदक की सहायता करेंगे, भरे फार्म लेकर जमा रसीद पर्ची जारी करेंगे। आयकर विभाग से पैन को प्राप्त करने के बाद, यूटीआइआइएसएल या एनएसडीएल जो भी सम्बंधित हो, पैन कार्ड प्रिंट कर आवेदक को भेजेगा।
15. यदि मैं अधूरा फॉर्म 49A प्रस्तुत करूं तो क्या होगा?
आईटी पैन सेवा केन्द्र या टीआईएन सुविधा केंद्र कोई भी अधूरा और कमी वाला पैन आवेदन नहीं लेंगे। हालांकि, ये केंद्र फॉर्म 49A) और 'नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/ तथा पैन डेटा में बदलाव' जो भी लागू हो, भरने में आवेदकों की सहायता करेंगे।
16. फॉर्म 49A के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़ और जानकारी क्या है?
अ. व्यक्तिगत आवेदकों को फॉर्म 49A पर हाल ही में ली गई एक रंगीन तस्वीर (स्टैम्प आकार: 3.5 सेमी x 2.5 सेमी) लगानी होगी.
ब. नियम 114 में सूचीबद्ध कोई भी एक दस्तावेज ‘पहचान’ और ‘पते’ के सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए; और
स. आयकर विभाग के संबंधित आकलन अधिकारी के पदनाम और कोड का फार्म 49A में उल्लेख करना होगा।
17. हिन्दू अविभाजित परिवार-‘पहचान' प्रमाण के रूप में काम कौन से दस्तावेज महत्वपूर्ण
हिन्दू अविभाजित परिवार सहित व्यक्तिगत आवेदकों के कौन से दस्तावेज़ ‘पहचान' के प्रमाण के रूप में काम करेंगे?
स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र या मैट्रिक प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था की डिग्री या डिपॉजिटरी खाते या क्रेडिट कार्ड या बैंक खाते या पानी के बिल या राशन कार्ड या संपत्ति कर निर्धारण आदेश या पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या एक सांसद या विधायक या एक निगम पार्षद या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि;
यदि पैन आवेदक नाबालिग है तो उसके किसी भी पालक या अभिभावक का उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज़ पहचान के प्रमाण सबूत के रूप में काम करेगा; यदि पैन आवेदन एक हिन्दू अविभाजित परिवार की ओर से दिया जाता है, तो HUF के कर्ता का उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज़ पहचान के प्रमाण के रूप में काम करेगा।
18. 'बच्चों और एचयूएफ आवेदकों सहित व्यक्तिगत आवेदकों के लिए पते का सबूत क्या है?
बिजली के बिल या टेलीफोन के बिल या डिपॉजिटरी खाते या क्रेडिट कार्ड या बैंक खाते या राशन कार्ड या नियोक्ता के प्रमाण पत्र या पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र या संपत्ति कर निर्धारण आदेश या ड्राइविंग लाइसेंस या किराया रसीद या एक सांसद / विधायक/ नगर निगम के पार्षद/एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पते के प्रमाण पत्र की प्रति;
19. यदि पैन आवेदक अवयस्क है, तो ऐसे अवयस्क के माता-पिता या अभिभावक का उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज पते के प्रमाण के रूप में माना जाएगा;
यदि पैन आवेदन एक हिन्दू अविभाजित परिवार की और से किया जाता है तो हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता का उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज पते के प्रमाण के रूप में माना जाएगा।
20. अन्य आवेदकों के लिए कौन से दस्तावेज़ पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम करेंगे?
पंजीकरण रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति या रजिस्ट्रार ऑफ़ फर्म्स द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति या साझेदारी डीड की प्रति या ट्रस्ट डीड की प्रति या चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति या समझौते की प्रति या चैरिटी आयुक्त अथवा सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार या अन्य किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी अन्य ऐसा दस्तावेज़ जो ऐसे व्यक्ति की पहचान स्थापित करता हो।
21. ‘मूल्यांकन अधिकारी का कोड’ कैसे खोजा जा सकता है?
आकलन अधिकारी का कोड उस आयकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है जहाँ आप अपनी आयकर रिटर्न जमा करते हैं। जिन आवेदकों ने आयकर रिटर्न कभी जमा नहीं की हो वे आईटी पैन सर्विस सेंटर या टीआईएन सुविधा केंद्र या क्षेत्राधिकार के आयकर कार्यालय की सहायता से आकलन अधिकारी का कोड खोज सकते हैं।
22. पैन के आवेदन के लिए क्या एक फोटो अनिवार्य है?
तस्वीर केवल 'व्यक्तिगत' आवेदकों के मामले में ही अनिवार्य है।
23. जो आवेदक हस्ताक्षर नहीं कर सकते उनके लिए क्या प्रक्रिया है?
ऐसे मामलों में, फॉर्म 49A या 'नए पैन कार्ड या/तथा पैन डेटा में परिवर्तन के आवेदन' पर हस्ताक्षरों के लिए नियत स्थान पर आवेदक के बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान लगाकर एक मजिस्ट्रेट या एक नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित कर सरकारी मुहर और स्टांप लगवाई जानी चाहिए।
24. क्या महिला आवेदकों के लिए पिता का नाम देना अनिवार्य है?
क्या महिला आवेदकों (विवाहित/तलाकशुदा/विधवा सहित) के लिए पिता का नाम देना अनिवार्य है?
पैन आवेदन (फॉर्म 49A ) में केवल पिता का नाम भरा जाना आवश्यक है। महिला आवेदकों ने, चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, पैन आवेदन में सिर्फ पिता का नाम ही लिखना चाहिए।
25. क्या फॉर्म 49A पर टेलीफोन नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है?
टेलीफोन नंबर अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि यह दिया जाता है तो इससे त्वरित संचार में मदद मिल सकती है।
26. अनिवासी,अवयस्क,पागल और बच्चों के एवज में कौन आवेदन कर सकता है?
आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 160 या प्रदान करती है कि एक गैर निवासी, एक अवयस्क, पागल, और अदालत की निगरानी में बच्चे और ऐसे अन्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व एक प्रतिनिधि निर्धारिती के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे मामलों में पैन के लिए आवेदन प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा किया जाएगा।
27. मैंने विभाग को आवेदन किया था लेकिन मुझे अपना पैन नहीं मालूम?
कृपया आयकर संपर्क केन्द्र (ASK) से 0124-2438000 पर 'know your PAN'पर संपर्क करें या आयकर विभाग पर जाकर 'know your PAN' पर जाएं।
28. क्या टीआईएन सुविधा केंद्र पर किसी शुल्क का भुगतान होता है?
यूटीआइआइसीएल और एनएसडीएल को प्रति पैन आवेदन के लिए रु.105 + लागू सेवा कर लेने के लिए अधिकृत किया गया है और इसमें टैम्पर प्रूफ पैने कार्ड का मूल्य शामिल है। इस राशि का आईटी पैन सेवा केंद्र या टीआइएन सुविधा केंद्र में नकद भुगतान करना होगा।
29. शहर स्थानांतरण होने पर नए पैन के लिए आवेदन की आवश्यकता होती है?
स्थायी खाता संख्या (पैन), जैसा कि नाम सुझाता है, एक स्थायी संख्या है जो पैन भारक के जीवनकाल में नहीं बदलती है। हालांकि पता या शहर बदलने से आकलन अधिकार बदल सकते हैं। इसलिए आयकर विभाग के पैन डेटाबेस में आवश्यक परिवर्तन के लिए ऐसे परिवर्तनों की सूचना सबसे नज़दीकी आइटी पैन सेवा केन्द्र या टीआइएन सुविधा केंद्र को दी जानी चाहिए। ऐसे अनुरोध ‘नए पैन कार्ड या/तथा पैन डेटा में परिवर्तन’ फॉर्म में किए जाने होंगे।
मैंने यूटीआइआइसीेएल/एनएसडीएल को एक महीने पहले आवेदन किया था, लेकिन मुझे अपना पैन कार्ड नहीं मिला है और मुझे अपनी आयकर रिटर्न जमा करनी है। ज्यादा जानकारी के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएँ अथवा दिये गये नंबर पर फोन करें या मेल लिखें - 0124-2438000 या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से 95124-2438000 पर या pan@incometaxindia.gov.in
30. क्या विभाग द्वारा जारी मौजूदा पैन कार्ड मान्य रहेंगे?
विभाग द्वारा आवंटित और जारी पैन तथा सभी पैन कार्ड्स वैध रहेंगे। वे सभी व्यक्ति जिन्हें पैन आवंटित किया गया हो, को फिर से आवेदन देने की ज़रुरत होंगी।
31. पैन कार्ड जारी होने की स्थिति में एक नया टैम्पर प्रूफ पैन कार्ड प्राप्त किया जा सकता है
आयकर विभाग ने मुझे एक पैन कार्ड जारी किया है, क्या मैं एक नया टैम्पर प्रूफ पैन कार्ड प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?
टैम्पर प्रूफ पैन कार्ड कार्ड प्राप्त करने के लिए आईटी पैन सर्विस सेंटर या टीआईएन सुविधा केंद्र को 'नए पैन कार्ड या/तथा पैन डेटा में परिवर्तन के आवेदन' फॉर्म में आवेदन देना होगा जिसमें मौजूदा पैन का उल्लेख करना होगा तथा पुराना पैन कार्ड समर्पित करना होगा. रु. 105 + लागू सेवा कर का भुगतान भी करना होगा।
32. मैंने पैन के लिए आवेदन किया था और मुझे पैन नंबर तो मिला है लेकिन पैन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है?
किसी भी आईटी पैन सर्विस सेंटर या टीआईएन सुविधा केंद्र में आपको आवंटित पैन उद्धृत करते हुए 'नए पैन कार्ड या/तथा पैन डेटा में परिवर्तन के आवेदन' के फॉर्म में आवेदन दें।
33. आयकर विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया पहल क्या है ?
सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ आयकर विभाग एक ऐसा मोबाइल एप बना रहा है जिसके जरिए करदाता आयकर का भुगतान कर सकेंगे साथ ही पैन के लिए आवेदन भी स्मार्टफोन से ही किया जा सकेगा।
इसके साथ ही विभाग ई-केवाईसी के आधार पर आवेदक को पैन कुछ ही मिनट में जारी करने की एक परियोजना पर काम कर रहा है। इससे लोगों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) हासिल करना आसान होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग कर दायरे में आएंगे।
अधिकारियों ने बताया कि एप की अवधारणा शुरआती चरण में है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद प्रायोगिक परियोजना शुरू की जाएगी। इस एप के जरिए कर का आनलाइन भुगतान किया जा सकेगा, पैन के लिए आवेदन किया जा सकेगा व कर रिटर्न को देखा जा सकेगा।
आधार के जरिए ईकेवाईसी से पैन आवेदक से जुड़ी जानकारी का सत्यापन तेजी से संभव होगा। अब तक 111 करोड़ से अधिक आधार जारी किए गए हैं। वहीं देश भर में इस समय 25 करोड़ से अधिक पैन कार्डधारक हैं। हर साल देश भर से 2.5 करोड़ लोग पैन के लिए आवेदन करते हैं।
34. मुझे नया पैन कार्ड कैसे दिया भेजा जाएगा
यूटीआइआइसीएल या एनएसडीएल, जो भी सम्बंधित हो, आपके द्वारा पैन आवेदन या 'नए पैन कार्ड या/तथा पैन डेटा में परिवर्तन के आवेदन' में आपके द्वारा दिए गए पते पर नया पैन कार्ड भेजना सुनिश्चित करेगा।