क्या है आधार आधारित eKYC?
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सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने एक बयान में कहा था, "इससे नकली सब्सक्राइबरों का मुद्दा खत्म होगा। हम एक वर्ष की निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे आधार को कवर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।"
इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
आधार आधारित केवाईसी कराने के लिए आपको अपना नाम, स्थान और अन्य विवरणों को ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से वेरिफाई कराने की आवश्यकता है। केवाईसी को पूरा करने के लिए आपको अपना आधार नंबर देना होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा। ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरा होने के बाद, ईकेवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के साथ डेटाबेस में पुराने ग्राहक विवरण को अपडेट या ओवरराइट करने से पहले लाइसेंसधारी ग्राहक से 24 घंटे के बाद अपने मोबाइल नंबर के पुनः सत्यापन के बारे में पुष्टि करेगा।
ये है पूरी प्रक्रिया:
आधार पर आपके मोबाइल नंबर को जोड़ने के लिए दो तरीके हैं। यदि आप पहली बार लिंक कर रहे हैं तो आपको इसके लिए ऑफलाइन जा कर अपना नंबर वेरीफाई कराना होगा। आधार अपडेट / सुधार फॉर्म प्राप्त करने के लिए अपने निकटतम आधार केंद्र पर जाना होगा या आप इसे यूआईडीएआई वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है। फॉर्म भरें और इसे आधार केंद्र पर जाकर जमा करें। आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ-साथ पहचान प्रमाण पत्र जैसे मतदाता कार्ड या ड्राइवर का लाइसेंस जमा करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद, आपके बायोमेट्रिक्स (अंगूठे का छाप) को केंद्र में सत्यापित करना होगा। इसका इस्तेमाल आधार कार्ड के लिए आवेदन करते समय दर्ज बायोमेट्रिक्स के साथ करने के लिए किया जाएगा।
इसके साथ ही आप दूसरे तरीके से भी मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा सकते हैं। यदि कोई उपयोगकर्ता अपना मोबाइल नंबर बदलता है तो यूजर को अपना आधार डाटा अपडेट कराना होगा। इस प्रक्रिया को आप ऑफलाइन भी पूरा कर सकते है, हालांकि इसके लिए आपके पास आपका पिछला नंबर मौजूद होना चाहिए। आपके पिछले नंबर पर वन-टाइम-पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा। अपना मौजूदा नंबर सत्यापित कराने के लिए यूआईडीएआई वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के भीतर, आपको 'आधार अपडेट' नाम से एक ऑप्शन मिलेगा और इसके तहत आपको 'आधार सेल्फ-सर्विस' नामक एक पोर्टल दिखाई देगा। यहां आपको दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा और फिर आप अपना नया नंबर दर्ज कर सकते हैं। इस नंबर को रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा, आप इसे ओटीपी के माध्यम से पुष्टि कर सकते हैं।
टेलिकॉम ऑपरेटर्स को मिल रहा नोटिस:
टेलिकॉम ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है की देश के सभी नम्बरों को e-KYC प्रक्रिया के जरिए वेरीफाई करना जरुरी है। अगर किसी का नंबर वेरीफाई नहीं होगा या आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो वह 6 फ़रवरी 2018 के बाद गैरकानूनी माना जाएगा।
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