कोरोना वायरस से जंग के लिए हुए लॉकडाउन की वजह से गरीबों को काफी नुकसान हो रहा है. करीब सभी कामगारों का कामकाज बंद है. इसलिए हरियाणा सरकार ऐसे लोगों के सहयोग के लिए आगे आई है. सरकार बीपीएल (BPL) परिवारों को हर महीने सरकार 4500 रुपये देगी. ऐसे लोगों को अप्रैल महीने का राशन फ्री मिलेगा. रिक्शा चालकों, स्ट्रीट वेंडर्स और दिहाड़ी मजदूरों को जिलों में डीसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उन्हें भी 4500 रुपये हर महीने मिलेंगे.
COVID 19 HARYANA स्कीम : हरयाणा सरकार सभी गरबी परिवार, किसानो, मजूरों और सभी जो गरीबी रेखा से निचे है उन परवारो को COVID 19 HARYANA स्कीम के तहत हर हफ्ते - हरके के खाते में 1000 रूपये डालने का ऐलान किया है |
इस COVID 19 HARYANA स्कीम में जुड़ने के लिए आप अपने नजदीकी CSC Center में सम्पर्क करे |
आवश्यक दस्तावेज
1. बैंक की कॉपी2. आधार कार्ड
3. मोबाइल फ़ोन
4. फ्रॉम : फ्रॉम डाउनलोड लिंक डाउनलोड Download From
यह सभी दस्तावेज लेकर अपने CSC Center में सम्पर्क करे | CSC Center वाले ही आप के लिए इस COVID 19 HARYANA स्कीम अप्लाई कर सकते है |
यह सभी इस योजना में नहीं जुड़ सकते
1. अगर आप ने परिवार पहचान पत्र है (PPP)2. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMMPSY)
3. जिन की मजदुर की कॉपी बनी हुई है (BOCCD)
4. अगर आप के पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड है
5. अगर आप नाम पांच एकड़ जमीन है या इस से अधिक है
If You are registered in the following Schemes.
a) Parivar Pehchan Patra.
b) Mukhya Mantri Parivar Samriddhi Yojana.
c) Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board.
d) If you have Ration Card of any type then you are not required to fill this form.
e) If you own agricultural land > 5 acers then also you not required to fill this form.
Note : If you are registered in any of the above schemes then you will be provided financial assistance under that scheme.
अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को देखे
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना से जंग लड़ने वालों में से यदि कोई संक्रमित होता है तो इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. मरीज का इलाज करने के दौरान कर्मचारियों की मौत होने पर एक्सग्रेसिया के तहत 10 लाख रुपये दिए जाएंगे.
सीएम ने कहा है कि औद्योगिक घराने किसी कर्मचारी को न हटाएं. सरकार भी किसी कांट्रैक्ट कर्मी को नहीं हटाएगी. बिजली, पानी, सीवरेज बिल जिन्हें 15 मार्च तक जमा करना था अब उन्हें बगैर सरचार्ज 30 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है. जबकि ई-पेमेंट से पेमेंट करने वालों को 15 अप्रैल तक वक्त दिया गया है.
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